उत्तराखंड : पंचायत चुनाव में सिंबल आवंटन की प्रक्रिया स्थगित..

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राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा निर्णय लेते हुए सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को सोमवार दोपहर 2:00 बजे तक स्थगित कर दिया है। यह फैसला हाई कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अंतरिम आदेश में ऐसे प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है जो निकाय और पंचायत दोनों की वोटर लिस्ट में शामिल हैं। इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए आयोग ने हाई कोर्ट में आवेदन दायर किया है।

सोमवार को आयोग के वकील अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और निर्देशों की स्पष्टता के लिए आग्रह करेंगे।

ये आदेश हुए जारी

उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 503 (एम०बी०) वर्ष 2025 शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिनांक 11 जुलाई, 2025 को पारित आदेश के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा एक स्पष्टता (Clarification) प्रार्थना-पत्र मा० उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है जिस पर दिनांक 14.07.2025 को पूर्वाहन में सुनवाई होनी तय हुई है।

अतः इस संबंध में आयोग की अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303/रा०नि०आ० अनु०-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 में ‘निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक 14.07.2025 को उम्मीदवारों हेतु निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को अपराह्न 02.00 बच्चे तक स्थगित किया जाता है।

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