उत्तराखंड के सभी मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के साथ ही 20 दिन तक रिकार्डिंग रखना अनिवार्य होगा। फूड एंड ड्रग विभाग की ओर से इस संदर्भ में एसओपी तैयार की जा रही है।
विदित है कि राज्य में दवा की दुकानों का लाइसेंस सिर्फ प्रशिक्षित फार्मासिस्ट को ही मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस दूसरे लोगों को मेडिकल स्टोर चलाने के लिए दिए हैं।
ऐसे कई लोग पिछले दिनों में नकली और नशीली दवाओं को बेचने के मामलों में पकड़े जा चुके हैं। सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार के निर्देश पर फूड एंड ड्रग विभाग ने हाल ही में राज्य भर में इसके लिए सत्यापन अभियान व छापेमारी अभियान चलाया था।
जिसमें कुछ मामले पकड़ में भी आए हैं। ऐसे में अब सभी मेडिकल स्टोरों की जांच के साथ ही वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य किया जा रहे हैं।
15 हजार है मेडिकल स्टोर की संख्या
राज्य में 15 हजार के करीब मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं। जिसमें एलोपैथी दवाओं की बिक्री का काम किया जा रहा है। विभाग की ओर से अब इन सभी मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। इससे दवा दुकानों की निगरानी आसान हो जाएगी और जांच के समय बेची गई दवाओं की जानकारी भी जुटाई जा सकेगी।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार बताते हैं कि उत्तराखंड में नकली और नशीली दवाओं की ब्रिकी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए फूड एंड ड्रग विभाग को मेडिकल स्टोरों के लिए सख्त दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।