कूड़े के निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, प्रदेश सरकार को दिया निर्देश…

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उत्तराखंड में अब जगह-जगह फैली कूड़े की शिकायत मोबाइल ऐप से होगी हाल।शहर गांव और जंगल साफ करने में ऐप से मिलेगी मदद।उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्लास्टिक और अन्य कूड़ा निस्तारण के लिए बड़ा आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि कूड़ा निस्तारण के लिए मोबाइल ऐप तैयार करें जिसमें राज्य में कहीं से भी लोग फोटो के साथ शिकायत दर्ज कर सकें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस ऐप को जिओ ट्रैकिंग से जोड़ें साथ ही इलाके से संबंधित अधिकारी के नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी इसमें प्लस करें ताकि इस ऐप और जिओ ट्रैकिंग के जरिए अधिकारी के पास शिकायत दर्ज हो सके।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर दो हफ्तों में यह अधिकारी निस्तारण नहीं करेंगे तो शिकायत उच्च अधिकारी तक पहुंच जाएगी। कार्यवाही नहीं करने पर जिम्मेदारी विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। साथ ही कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी को पूछा है कि अब तक कूड़ा निस्तारण के लिए क्या किया है।

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