नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से सहकारिता चुनाव कार्यक्रम मांगा, बार-बार टालने पर जताई नाराजगी

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नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में सहकारी समितियों के चुनाव बार-बार टालने पर नाराजगी जताई है। सहकारिता प्राधिकरण को छह जनवरी सोमवार तक शपथ पत्र के साथ चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा कि यदि चुनाव कार्यक्रम पेश नहीं किया तो सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार और सहकारिता प्राधिकरण के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में सोमवार को ऊधमसिंह नगर जिले के चंद्र सिंह थापा की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

जिसमें कहा गया कि फरवरी में हाईकोर्ट ने सहकारिता ट्रिब्यूनल को चार माह के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे लेकिन चुनाव नहीं कराए गए। इसके बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार और चेयरमैन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में पेश होने को कहा था।

फिर रजिस्ट्रार और चेयरमैन ने कोर्ट में पेश होकर बताया कि जल्द चुनाव कराए जाएंगे तो कोर्ट ने गैर जमानती वारंट का आदेश रिकॉल करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। अब कोर्ट ने सहकारी समितियों का चुनाव कार्यक्रम छह जनवरी तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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