वर्ष 2016 में ट्रक से कुचलकर भाजपा नेता के नौ वर्षीय बेटे उत्कर्ष की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मुकेश आर्य की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 71 हजार का अर्थदंड किया है।
अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि ओमेक्स रिवेरा कॉलोनी निवासी मनोज चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसके भाई उपेंद्र चौधरी (वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा) की भूरारानी में सीजी फूड सर्विस की कंपनी है। इसका संचालन वह करते हैं। बताया कि कंपनी में सोडी कॉलोनी यूपी निवासी संदीप राय अकाउंटेंट था।
आरोप था कि खातों में हेराफेरी पकड़ी गई थी। इस पर अकाउंटेंट संदीप को गबन की गई रकम वापस करने को कहा गया और न करने पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी गई। इस पर आरोपी ने छह दिसंबर 2016 तक का समय मांगा था। बताया कि 6 दिसंबर 2016 को इत्तेफाक से वह अपनी मां व साढ़े नौ साल के भतीजे उत्कर्ष चौधरी के साथ कंपनी गया था और बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहा था। तभी अकाउंटेंट संदीप पर उसकी नजर पड़ी और उन्होंने उसे गबन की रकम वापस नहीं करने पर पुलिस से शिकायत की फिर चेतावनी दी।
आरोप था कि इससे आक्रोशित होकर संदीप ऑफिस में गया और चाबी लाकर बाहर खड़े ट्रक को स्टार्ट कर तेजी से बैक कर दिया। इस दौरान ट्रक की चपेट में आकर उनके भाई भाजपा नेता उपेंद्र चौधरी के नाबालिग बेटे उत्कर्ष की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 302, 307 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मुकेश आर्य की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 14 गवाह पेश किए। गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। वहीं अदालत के फैसले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उपेन्द्र चौधरी ने कहा कि अदालत के फैसले से उनके मासूम बेटे को न्याय मिला है।