शराब पिलाकर कराया बेटी का गैंगरेप, मां का BJP से निकला कनेक्शन, आरोपी मां प्रेमी संग गिरफ्तार

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भाजपा की पूर्व महिला नेत्री पर नारी उत्थान और सशक्तीकरण की जिम्मेदारी थी लेकिन उसी ने अपनी मासूम बेटी को अपने ब्वायफ्रेंड और उसके दोस्त के सामने परोसा दिया। ममता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। भाजपा की पूर्व नेत्री एक साल पहले तक महिला मोर्चा की जिम्मेदार पदाधिकारी थी और नारी सशक्तीकरण की आवाज बुलंद कर रही थी,लेकिन अब हर कोई महिला नेत्री के अतीत की चर्चा करने में जुटा है। पुलिस की मानें तो महिला नेत्री ने अपनी ही मौजूदगी में 13 साल की किशोरी से गैंगरेप कराया, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है।

कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी के मुताबिक पीड़ित किशोरी ने बताया कि इसी साल जनवरी में पहली बार उसके साथ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में कार में गैंगरेप किया गया, तब भाजपा नेत्री भी कार में मौजूद थी। पुलिस पूछताछ में किशोरी ने बताया कि तब मां ने बोदका पिलाई थी और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। दुष्कर्म के आरोपियों को मां ने एक चौक से अपनी कार में बैठाया था। रात को अंधेरे में कार जंगल के इलाके में खड़ी की थी।

पुलिस पूछताछ में पता चला कि कुछ समय पहले भाजपा की पूर्व नेत्री अपनी बेटी को आगरा ले गई, यहां भी उसके मित्र ने दुष्कर्म किया। दोनों ने अलग-अलग कमरा लिया था। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज करा लिए हैं और आगे की जांच जारी है। इसके बाद वृन्दावन में किशोरी को शराब पिलाई गई और सामूहिक दुष्कर्म किया। फिलहाल एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।

महिला मोर्चा की पदाधिकारी बनने पर हुआ था विरोध

आरोपी महिला के महिला मोर्चा को पदाधिकारी बनने पर तीखा विरोध हुआ था। कई वरिष्ठ भाजपा नेत्रियों ने इसका खुला विरोध कर कार्यक्रमों में आना भी बंद कर दिया था। भाजपा महिला मोर्चा दो धडों में बंट गया था और कई बार सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप भी लगाती रही। लेकिन कई सीनियर नेताओं से करीबी के चलते महिला मोर्चा के पद पर बनी रही।

पार्टी ने किया निष्कासित

इस तरह की खबर सामने आते ही भाजपा ने महिला नेता को पार्टी से निष्कासन कर दिया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा की ओर से बुधवार को जारी पत्र में कहा गया है कि पार्टी के जिला प्रभारी आदित्य चौहान की सहमति के बाद महिला नेत्री को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। इससे पहले 2024 में भाजपा ने महिला नेता को महत्वपूर्ण पद से भी हटा दिया था।

इन धाराओं में दर्ज किया है मुकदमा

कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी के मुताबिक महिला नेता और उसके प्रेमी पर धारा 70 (2), 351(3), 3 (5) BNS व 3 (क)/4(2), 5(l)/6, 16/17 पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

होटल चला रही थी मां

इन दिनों महिला नेता शहर कोतवाली क्षेत्र के एक इलाके में होटल संचालित कर रही थी। महिला नेता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर होटल को लीज पर लिया हुआ था। जहां से महिला नेता और उसके प्रेमी की गिरफ्तार हुई है।

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