सितारगंज जेल के डिप्टी जेलर और जवान को निलंबित करें, हाईकोर्ट ने एडीजीपी कारागार को दिए निर्देश

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हाईकोर्ट ने पॉक्सो के आरोपी से जेल में मारपीट के मामले में सितारगंज जेल के डिप्टी जेलर और जवान को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्द्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सचिव डीएलएसए ऊधमसिंह नगर की दर्ज रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। न्यायालय ने 15 जुलाई को दिए आदेश से केंद्रीय कारागार सितारगंज के कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी और डिप्टी जेलर नवीन चौहान को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

इन पर आरोपी कैदी से बुरी तरह मारपीट करने और उसे घायल करने का आरोप लगाया है। साथ ही जेल अधीक्षक को उन अन्य अधिकारियों के नाम पेश करने को कहा जो डीएलएसए सचिव के पॉक्सो के आरोपी कैदी सुब्हान से बातचीत के समय मौजूद थे। साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को इस आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने घटना से संबंधित रिपोर्ट और फोटो रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पास सुरक्षित रखने को कहा है।

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