स्टांप चोरी में फंसे आजम के बेटे अब्दुल्ला को 4.64 करोड़ की आरसी, 10% अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा

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करोड़ों की स्टांप चोरी में फंसे आजम खान के बेटे और सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 4.64 करोड़ की आरसी जारी हो गई है। नियमानुसार अब अब्दुल्ला आजम को महज 4.64 करोड़ ही नहीं इस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली शुल्क यानी प्रशासनिक कर और जमा करना होगा। साथ ही बैनामा कराए जाने की तारीख से अदायगी वाले दिन तक 1.5 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि यह राशि 4.64 करोड़ से बढ़कर पांच करोड़ से अधिक हो जाएगी।

सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पिछले दिनों ही हरदोई की जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। लेकिन, उन पर कानूनी शिकंजा जारी है। वर्ष 2022 में उनके द्वारा खरीदी गई जमीनों की रजिस्ट्री में स्टांप चोरी पूर्व में पकड़ी गई थी। जिस पर डीएम कोर्ट ने अप्रैल माह में उन पर 4.64 करोड़ रुपये 30 दिन में जमा करने के आदेश दिए थे। लेकिन, यह धनराशि जमा नहीं की गई। जिस पर अब उन्हें आरसी जारी की गई है। कानून के जानकारों की मानें तो आरसी भले ही 4.64 करोड़ की है लेकिन, अब्दुल्ला आजम को इस पर 10 प्रतिशत तहसील का अतिरिक्त वसूली शुल्क भी देना होगा। इतना ही नहीं बैनामे की तारीख से जमा करने की तारीख तक 1.5 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।

21 फरवरी 2022 को अब्दुल्ला आजम ने बेनजीरपुरा घाटमपुर में 0.9110 हेक्टेयर जमीन खरीदी जिसका बैनामा कृषि भूमि की दर से कराया जबकि यह एसडीएम सदर की रिपोर्ट में उक्त भूमि आवासीय पायी गई थी। इस केस में डीएम कोर्ट से कमी स्टांप पर 8863500, निबंधन शुल्क 1266250, अर्थदंड 17727000 यानी कुल 27856750 रुपये जमा करने के आदेश दिए गए थे।

चार अप्रैल 2022 को अब्दुल्ला आजम ने बेनजीरपुरा घाटमपुर में 0.304 हेक्टेयर जमीन खरीदी जिसका बैनामा कृषि भूमि की दर से कराया जबकि यह एसडीएम सदर की रिपोर्ट यह भूमि आवासीय पायी गई। इस केस में डीएम कोर्ट से कमी स्टांप पर 2957000, निबंधन शुल्क 422500, अर्थदंड 5914000 यानी कुल 9293500 रुपये जमा करने के आदेश दिए गए थे।

कानूनविदों की मानें तो अब्दुल्ला आजम डीएम कोर्ट के इस फैसले और एडीएम द्वारा जारी की गई आरसी के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं। हालांकि, उनके पास परिसीमा अधिनियम के तहत देरी माफी का प्रार्थना पत्र देने के बाद कमिश्नर कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं।

आठ अप्रैल 2022 को अब्दुल्ला आजम ने बेनजीरपुरा घाटमपुर में 0.304 हेक्टेयर जमीन का बैनामा कृषि भूमि की दर से कराया जबकि यह एसडीएम सदर की रिपोर्ट यह भूमि आवासीय पायी गई। इस केस में डीएम कोर्ट से कमी स्टांप पर 2957000, निबंधन शुल्क 422500, अर्थदंड 5914000 यानी कुल 9293500 रुपये जमा करने के आदेश दिए गए थे।

प्रभारी डीजीसी रेवेन्यु प्रेम किशोर पांडेय ने बताया कि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर पूर्व में कम स्टांप चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में 4.64 करोड़ रुपये महीने भर में जमा करने के आदेश दिए थे। लेकिन, अब्दुल्ला आजम ने डीएम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। जिस पर उनकी आरसी जारी की गई है। अब उन्हें आरसी में दर्शाए गए 46443750 रुपये पर 10 प्रतिशत तहसील का अतिरिक्त वसूली शुल्क और बैनामे की तारीख से जमा करने की तारीख तक 1.5 प्रतिशत ब्याज के साथ अदायगी करनी होगी।

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