हेट स्पीच मामले में हरिद्वार जेल में बंद यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी सशर्त जमानम मंजूर कर दी है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागराथना की खंडपीठ ने रिजवी को सशर्त जमानत दी है।
सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई थी कि सह-आरोपी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है और पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। आपको बता दें कि 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार हेट स्पीच मामले में आरोपी रिजवी को चिकित्सा आधार पर 17 मई को तीन महीने के लिए दी गई अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने से साफ इंकार कर दिया था।
रिजवी को (02 सितंबर) आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था, जिसपर रिजवी ने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमपर्ण के बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें अब जिला जेल में शिफ्ट किया गया था। रिजवी को इससे पहले भी स्वास्थ्य कारणों से सशर्त जमानत दी चुकी है।
रिजवी को जान का खतरा था।
वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के सरेंडर करने के बाद काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने जेल में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की जान को खतरा बताया था। उन्होंने जेल और जिला प्रशासन के साथ-साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जेल के अंदर जितेंद्र नारायण त्यागी को सुरक्षा देने की मांग की है। इससे पहले भी रिजवी ने अपनी जान का खतरा बताकर जेल में सुरक्षा की मांग की थी।