Sunday, November 24, 2024

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हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम ने ग्रामीणों के साथ की बैठक, कहा हाईकोर्ट के आदेश का होगा पालन

बाजपुर के ग्राम रतनपुरा में विवादित भूमि पर ग्रामीणों द्वारा लगाई गई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहे विवाद में हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम कार्यालय में एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की बैठक ली। जिसमें एसडीएम ने ग्रामीणों की बात को सुना और 29 जून को एक बैठक ग्रामीणों के साथ गांव में करने की बात कही।

बता दें कि बाजपुर के ग्राम रतनपुरा के ग्रामीणों द्वारा विवादित भूमि पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। लेकिन गांव के निवासी प्रीतपाल सिंह ढिल्लन ने उक्त भूमि को अपना बताते हुए हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी। इसी को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन ग्रामीणों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को हटाने आई टीम का विरोध किया था। जिसके बाद प्रशासन ने इसकी रिपोर्ट बनाकर हाई कोर्ट में प्रस्तुत की थी।

वही 10 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासन को ग्रामीणों की बात सुनने के लिए आदेश दिए थे। जिसको लेकर रविवार को एसडीएम कार्यालय में एसडीएम राकेश चंद तिवारी की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम ने ग्रामीणों की बात को सुना और साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने न्यायालय के आदेश की प्रति ग्रामीणों को उपलब्ध कराई।

वही इसी संबंध में ग्रामीणों के आह्वाहन पर एसडीएम ने 29 जून को गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक करने की भी बात कही। इस दौरान ग्राम रतनपुरा के बीडीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि ग्रामीण भी न्यायालय की शरण में जायेगे और न्यायालय से गांव के लोगों की बात सुनने की गुहार लगाएंगे। वही एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर ग्रामीणों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को अगली सुनवाई है उससे पहले न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मूर्ति को हटाने का काम किया जाएगा।

बैठक में तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट, एसएसआई विनोद फर्त्याल, सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज अर्जुन गोस्वामी, डीके जोशी, सुनीति पाल, राजकिशोर, सुनील कुमार, संजय, गगन, संदीप, संजय, रामपाल सहित अन्य मौजूद रहे।

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